किराये पर लिए ट्रैक्टर बेच डाले, दो भाइयों को 3-3 साल की सश्रम जेल, न्यायालय ने सुनाई सजा
किराये पर लिए ट्रैक्टर बेच डाले, दो भाइयों को 3-3 साल की सश्रम जेल, न्यायालय ने सुनाई सजा
ट्रेक्टरों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपीगण को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया प्रभारी उप संचालक,अभियोजन जिला देवास राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि-घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.04.2019 से दिनांक 18.04.2019 की अवधि के दौरान आरोपीगण मनोज और विजय के द्वारा फरियादी अरूण बैरागी से उसका फॉर्मटैक कंपनी का ट्रेक्टर एवं दो जॉन डियर कंपनी के ट्रेक्टर एवं उसके पश्चात् दिग्विजिय सिंह राजपूत देवेन्द्र सिंह राजपूत व कैलाश सिंह मालवीय से उनके ट्रेक्टर नर्मदा पाईप लाईन व रोड़ बनाने के काम हेतु लिखापढ़ी करके किराये पर प्राप्त कर उक्त ट्रेक्टरों को बेईमानीपूर्वक बाहर के राज्यों को विक्रय कर दिया। इस प्रकार आरोपीगण विजय और मनोज के द्वारा फरियादीगण के साथ धोखाधड़ी करते हुये उनकों ट्रेक्टर को बेईमानीपूर्वक लाभ कमाने के आशय से विक्रय कर उनके द्वारा आपराधिक न्यास भंग किया गया। फरियादीगण के द्वारा जब अपने ट्रेक्टरों को वापस मांगा तो आरोपीगण टालमटोली करते रहे। फरियादीगण के द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट थाना टोंकखुर्द में की गई। आवश्यक अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण विजय पिता यशवंत वैष्णव एवं मनोज पिता यशवंत वैष्णव निवासीगण सिलीकॉन सिटी इन्दौर को धारा धारा 420, 406 भादंसं में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास 1000-1000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की और से कुशल पैरवी महेन्द्र सितोले एवं जगजीवनराम सवासिया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला देवास द्वारा की गई।
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