सनसनीखेज छेड़छाड़ व ब्लैकमेलिंग कांड के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज


देवास। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री पाटीदार की न्यायालय ने क्रोमा शोरूम पर काम करने वाले अनस शेख की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी अनस पर टीवी इंस्टाल करने के दौरान घर की महिला से जानकारी लेकर उसे सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर परेशान करने छेड़छाड़ और ब्लैकमेल करने,अश्लील चैट और इंस्टाग्राम पर वॉयस कॉल करने जैसे गंभीर आरोप हैं।

कोर्ट ने कहा कि मामला प्रारंभिक जांच में है और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया बाकी है। ऐसे में जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है और आरोपी द्वारा साक्षियों को प्रभावित करने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने आरोपी को 29 नवंबर को गिरफ्तार कर मोबाइल भी जब्त किया था। अदालत ने इसे गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए पहली जमानत अर्जी निरस्त कर दी।शासन की और से सफल पैरवी और उक्त जानकारी लोक अभियोजक अभिभाषक मनोज श्रीवास ने दी।

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