हत्या के प्रयास के आरोपी को 10 साल की सजा,अन्य दोषी बरी




*हत्या के प्रयास के आरोपी को 10 साल की सजा,अन्य दोषी बरी*

देवास।प्रभारी जिला लोक अभियोजक जयंती पौराणीक द्वारा बताया गया की थाना सिविल लाईन में दिनांक 04.07.2020 को रात करीब 12.00 बजे फरियादी को उसके लड़के सूरज के दोस्त विशाल ने फोन किया कि आप जल्दी एमजी अस्पताल आ जाओ सूरज को चाकू बाजी में चोट लगी है। इस पर फरियादी और उसकी पत्नी अपनी टाटा कार से अस्पताल जा रहे थे तो उपनगरीय बस स्टेंड इटावा के पीछे की गली में फरार आरोपी पिंटू मालवीय उसका दोस्त सूनिल लोधी दोनों फरियादी के कार के सामने आकर खड़े हो गये। उनके साथ अन्य व्यक्ति भी थें । सभी ने कार पर पत्थर फेंके जिससे कार का कांच टुट गया था। फरियादी वहां रूका तो आरोपीगण पकड़ने के लिया आये तो फरियादी ने गाड़ी भगाकर सीधा एमजी अस्पताल पहुंचा। जहां पर फरियादी का लड़का सूरज और उसके दोस्त हिम्मत का प्राथमिक उपचार चल रहा था। तो फरियादी ने सूरज से पूछा कि तूम दोनो को किसने मारा तो सूरज ने बाताया कि, रात करीब 11.00 बजे हिम्मत उसे मोटर सायकिल से घर छोड़ने आ रहा था तो उपनगरीय बस स्टेंड इटावा के पीछे की गली में फरार आरोपी पिंटू मालवीय आरोपी सुनिल लोधी और उसके दो दोस्तो ने रास्ता रोक लिया और पिंटू मालवीय ने सात आठ महिने पहले पुराने झगड़े की रंजिश को लेकर चारो ने मां बहन की नंगी नंगी गालियां दी और सभी मारपीट करने लगे। सुनिल लोधी ने हिम्मत को चाकू की बाये तरफ भुजा में, तथा पिंटू मालवीय ने आहत सूरज को बाये तरफ नीचे पेट में चाकू से मारी जिससे दोनो को खून निकलने लगा फिर हिम्मत मोटरसायकिल से सूरज को लेकर भागकर अपनी जान बचाकर अस्पताल आया। फिर आहत सूरज को गंभीर हालत होने के कारण इंदौर रेफर कर दिया थी। सूचना पर से थाना सिविल लाईन के अपराध क्रमांक 258/2020 धारा 307, 341, 324, 294, 34 भादवि. एवं 25 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें प्रकरण में अभियोजन के द्वारा सम्पुर्ण साक्ष करवाये गये।

उक्त प्रकरण में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल जिला देवास द्वारा अभियुक्त सुनिल पिता नारायण लोधी को धारा 307 भादवि. में 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 25000/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 324 भादवि. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000/- रूपये के अर्थण्ड तथा धारा 341 भादवि मे 6 माह का कारावास तथा 500/- रूपये का अर्थण्ड तथा धारा 25 आर्म्स एक्ट मे 1 वर्ष का कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड किया गया। तथा अन्य आरोपीगण प्रेमबाई पति लक्ष्मीनारायण , राजा उर्फ राजकुमार तथा एजाज पिता शकील को दोषमुक्त किया गया। उपरोक्त प्रकरण में आरोपी पिंटू पिता लक्ष्मीनारायण घटना दिनांक से फरार है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता प्रभारी जिला लोक अभियोजक जयंती पौराणिक द्वारा सम्पादित की गई एवं कोर्ट मोर्हरीर आर. 270 रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा ।


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