तलवारबाजी के प्रकरण में आरोपियों को सजा

 


देवास।लोक अभियोजक द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि थाना मक्सी ग्राम दोनताजागिर मे फरियादी कालू खा की भुमि है घर के पीछे लेटरिंग-बाथरूम बने है उक्त भुमि से सरकारी भूमि लगी है और उसके बाद अभियुक्त अरूण की भूमि है। 

फरियादी दिनांक 26 जून 2021 को शाम करीबन 5 बजे जब वह घर पर था। अभियुक्त अरूण चौधरी उसके खेत में ट्रेक्टर चला रहा था वह ट्रेक्टर लेकर उसके खेत में जोतने के लिए आया तो फरियादी ने अभियुक्त अरूण चोधरी को कहा कि तु हमारे खेत में ट्रेक्टर मत चला इस बात पर अभियुक्त अरूण चौधरी व उसका भाई नान्किाया उर्फ़ संदीप चौधरी आए और बोले कि यह जमीन हमारी है हम जोतेगे व फरियादी / आहत् को नंगी-नंगी गालिया देने लगे,फरियादी ने गालिया देने से मना किया तो अभियुक्त नान्किया दौडकर गया और तलवार लेकर आया उसने तलवार मारी जो फरियादी को बाए तरफ सिर (कनपटी) पर लगी व खून निकल आया। 

फरियादी का लडका लियाकत उसे बचाने आया तो नान्किाया ने उसे भी तलवार मारी जो उसे दाहिने हाथ के पंजे में लग कर खून निकलने लगा। अभियुक्त अरूण ने आहत लियाकत को लठ की मारी जो उसके कमर में लगी उसी समय अभियुक्त रवि एवं राहुल दोनो भी दोड कर वहाँ आये और फरियादी के लड़के तोसिफ के साथ झुम्मा झटकी कर लात घुसो से मारपीट करने लगे, जिससे तोसिफ को बाए पैर के घुटने पर चोट लगी अभियुक्तगण जाते जाते बोले की यु नहीं मानेगें इन्हें जान से खत्म कर दो व जान से मारने की धमकी दी मौके पर मुबारिक खान व इकबाल ने बीच बचाव किया व घटना देखी। 

इसके पश्चात फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मक्सी पर लेख कराई,जिसके आधार पर अपराध क.-226/2021 अंतर्गत धारा-294,323,324,326, 506, 34 भा.दस. एवं 25 आयुध अधिनियम दर्ज कर प्रकरण विवंचना में लिया जाकर एवं सम्पूर्ण विवेचना कार्य अभियोक पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया। बाद फरियादि अरुण की रिपोर्ट पर आरोपीगण 1 कालूखा, 2 लियाक़त खा, 3 तोशीब खा और 4 रशीद खा के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भा द वि मे अपराध पंजीबद्ध किया गया। पश्चात अभियोजन के द्वारा दोनों प्रकरणों मे साक्षीगण के कथन कराये गए जिस पर से द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सोनल पटेल जिला न्यायालय देवास के द्वारा आरोपी अरुण, रवि, और राहुल को धारा 323 भा द वि 3-3 माह का साधारण कारावास एवं 500-/ 500-/ रू का अर्थ दंड तथा संदीप उर्फ़ नानकिया को धारा 326 भा द वि मे 7 वर्ष का सश्रम  कारावास तथा 2000-/ रू का अर्थ दंड एवं 324 भदवि मे एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000-/ का अर्थदंड  से दण्डित किया गया। तथा काउंटर प्रकरण मे 1 कालू खा 2 लियाक़त खा 3 तोसीफ खा और रशीद खा को धारा 323 भा द वि मे 3-3 माह का साधारण कारावास तथा 500-/ 500-/ रू के अर्थदंड से दण्डित किया गया। 

उक्त प्रकरण मे शासन की ओर से पैरवी प्रभारी लोक अभियोजक श्रीमति जयंती पौराणिक एवं मनोज श्रीवास अपर लोक अभियोजक द्वारा सम्पादित की गयी एवं कोर्ट मोहरीर आरक्षक 270 रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा।

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