लापरवाही से वाहन चलाने पर आरोपी को 4 वर्ष का कारावास और 52 हजार रुपये जुर्माना
लापरवाही से वाहन चलाने पर आरोपी को 4 वर्ष का कारावास और 52 हजार रुपये जुर्माना
देवास।अपर लोक अभियोजक मनोज श्रीवास द्वारा बताया गया की थाना कोतवाली में दिनांक 31.05.2018 को रात करीब 07.50 बजे स्टेशन रोड देवास घमंडी होटल के सामने लोक मार्ग पर बोलेरो वाहन आरोपी रजाक खान के द्वारा बीन रजिस्ट्रेशन के वाहन से, टेकरी दर्शन करने पैदल जा रहे आहत महिमा मालवीय, गायत्री मालवीय, सरस्वती, बाबुलाल और सुरेन्द्र को लापरवाही पूर्वक तेज गली से वाहन चलाकर टक्कर मार दी थी जिसमें सरस्वती बाई की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। जिस पर थाना कोतवाली के द्वारा अपराध क्रमाक 563/2018 अपराध धारा 279,337,338.304 ए भादवि एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 39/196, 146/196 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें प्रकरण में अभियोजन के द्वारा सम्पुर्ण साक्ष करवाये गये । उक्त प्रकरण में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार पाटीदार जिला देवास द्वारा अभियुक्त रजाक खान को धारा 279,337,338.304 ए भादवि धारा 39/196, 146/196 में आधिकतम 4 वर्ष के सश्रम कारावास तथा सभी धाराओं सहति कुल अर्थदण्ड 52000/- रूपये अर्थदण्ड किया गया । तथा अन्य आरोपी श्याम प्रेमचंदानी को दोषमुक्त किया गया। अपर लोक अभियोजक मनोज श्रीवास द्वारा पैरवी की गई एवं कोर्ट मोर्हरीर महिला आर. क्रमांक 307 आरती शर्मा का विशेष सहयोग रहा ।
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