महापौर पर चलाया था झूठ का बाण,कोर्ट ने सभी आरोपों को बताया निराधार



महापौर पर चलाया था झूठ का बाण,कोर्ट ने सभी आरोपों को बताया निराधार

देवास। वर्ष 2022 के नगर निगम चुनाव में महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी विनोदिनी व्यास द्वारा दायर चुनाव याचिका कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी है। याचिका में शैक्षणिक योग्यता, साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने और वीवीपैट मशीन न लगाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। प्रथम जिला न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा कि याचिका प्रमाणित नहीं हो पाई और इसे निरस्त किया जाता है। महापौर गीता अग्रवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं शिरीष दुबे, शिवांगी तिवारी और हर्षित गावशिंदे ने सशक्त पैरवी की।


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