अवैध गौ-परिवहन,न्यायालय ने सुनाई कड़ी सजा

अवैध गौ-परिवहन,न्यायालय ने सुनाई कड़ी सजा

देवास।जी.पी.घाटिया सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा बताया गया कि थाना बीएनपी जिला देवास में निरीक्षक के पद पर पदस्‍थ उमराव सिंह को दिनांक 14.04.2018 को इलाका भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्‍त हुई थी कि विजयागंज मंडी तरफ से लोडिंग गाडी में अवैध पशु परिवहन होकर आ रहे है। उक्‍त सूचना के आधार पर हमराह फोर्स के साथ विजयागंज मंडी चौराहे पर पहुंचकर राहगीर गवाह को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया गया। थोडी देर बाद विजयागंज मंडी तरफ से एक लोडिंग गाडी महिन्‍द्रा पिक अप क्रमांक एमपी 09 जी एफ 6430 आते दिखी जिसकी बॉडी सफेद त्रिपाल से ढकी हुई थी। उक्‍त गाडी को रोककर चालक सीट पर बैठे हुये व्‍यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम संजय चौहान पिता बुंदी चन्‍द चौहान उम्र 40 वर्ष निवासी पारस नगर भेरूगढ. उज्‍जैन का होना बताया। उपस्थित पंचान के समक्ष उक्‍त गाडी को चैक किया जिसका सफेद रंग की त्रिपाल को हटाकर देखा तो उसमें तीन बैल एवं तीन केढ़े कुल 06 गौवंश थे, जिनके पैर व मुंह रस्‍सी से बंधे होकर क्रूरतापूर्वक भरे हुये थे। संजय चौहान से उक्‍त बैल एवं कैढ़ो से संबंधित परिवहन के दस्‍तावेज के संबंध में पूछताछ की तो उसके द्वारा कोई दस्‍तावेज न होना बताया। उक्‍त बैल एवं कैढ़ो को क्रूरता पूर्वक उक्‍त लोडिंग वाहन में भरकर अवैध रूप से वध करने हेतु महाराष्‍ट्र तरफ ले जाना बताया। अभियुक्‍तगण का कृत्‍य अपराध धारा 4,6,9 गौवंश प्रतिषेध अधिनियम व धारा 11डी पशुक्रूरता अधिनियम का पाया जाने से थाना बीएनपी जिला देवास के अपराध क्रमांक 217/2018 पंजीबद्ध किया गया तथा वाहन स्‍वामी अनिल से धारा 133 मोटर यान अधि. का नोटिस तामील कराया गया। जप्‍तशुदा वाहन का लायसेंस का नही होने से धारा 3/181 एवं 5/180 मोटरयान अधिनियम का इजाफा किया गया। अन्‍य आवश्‍यक अनुसंधान उपरान्‍त अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया।


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