नवरात्रि में 9 दिन बंद रहेंगे सभी नॉनवेज होटल और मांसाहारी दुकानें

 


देवास। नगर निगम देवास द्वारा नगर की धार्मिक पवित्रता एवं जनभावनाओं का सम्मान करते हुए, परंपरा अनुसार आगामी नवरात्रि पर्व के विशिष्ट अवसर पर मांसाहारी प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नवरात्रि पर्व के प्रथम दिवस से लेकर नवमी तक, नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित सभी चिकन, मटन, मांस, मछली, अंडा विक्रय प्रतिष्ठान एवं नॉनवेज होटल पूर्णतः बंद रहेंगे।

नगर निगम द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 366 एवं 427 तथा धारा 254 उप धारा (1) के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, लाइसेंस निलंबन अथवा निरस्तीकरण सम्मिलित होगा।नगर निगम ने सभी नागरिकों एवं प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि वे धार्मिक पर्व की गरिमा एवं जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इस निर्णय में सहयोग करें।

स्वास्थ्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने हेतु सतत निगरानी करेंगी।



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