नेशनल लोक अदालत 10 मई को, एक ही दिन में सुलझेंगे हजारों विवाद

 


देवास। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में आगामी 10 मई को जिला एवं तहसील स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

इस संबंध में 7 मई को जिला न्यायालय देवास के सभाकक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेष न्यायाधीश एवं प्रभारी सुश्री सुमन श्रीवास्तव ने बताया कि लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, विद्युत अधिनियम, एनआई एक्ट (चैक बाउंस), श्रम विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, बीएसएनएल समेत अन्य मामलों का समाधान किया जाएगा।लोक अदालत के लिए देवास मुख्यालय सहित तहसील सोनकच्छ, कन्नौद, खातेगांव, टोंकखुर्द एवं बागली में न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया है।सुश्री श्रीवास्तव ने बताया कि विद्युत प्रकरणों में नियमानुसार छूट दी जाएगी ताकि अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण संभव हो सके। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का त्वरित निपटारा कराएं।प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित श्रीवास्तव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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