अवैध शराब मामले में मोहन यादव को 2 साल की सजा
अवैध शराब मामले में मोहन यादव को 2 साल की सजा
देवास।प्रभारी उप संचालक/जिला जिला अभियोजन अधिकारी जिला देवास राजेन्द्र सिंह भदौरिया, द्वारा बताया गया कि दिनांक 20.04.2017 की रात को फरियादी आबकारी उपनिरीक्षक, योगेश टटवाडें को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि रसूलपुर भोपाल बायपास देवास मार्ग से वाहन आयशर क्रमांक एमपी-09 जी.ई. 8592 से शराब लायी जा रही है। उक्त सूचना पर पंचान साक्षीगण को तलब कर उन्हें व आबकारी दल को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुॅचा, वहॉ वाहन आयशर क्रमांक एमपी-09 जी.ई. 8592 आते दिखायी दिया, उसे रोका तो उसमें चालक मोहन यादव मिला, वाहन की तलाशी लेने पर विदेशी ब्राण्ड की मदिरा मिली। अभियुक्त से लायसेंस के बारें में पूछने पर लायसेंस नहीं होना बताया, तब उक्त शराब की पेटियों को उतरवाकर उनमें रखी बोतलों में भरे द्रव्य की जॉच की गई तो विभिन्न ब्राण्ड की मदिरा पायी गयी, जो 50 बल्क लीटर से अधिक होने पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण में अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।उक्त प्रकरण में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी मोहन यादव पिता फूलसिंह यादव, उम्र 47 साल निवासी- ग्राम हातोद, तहसील व जिला इन्दौर को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुये 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 50,000/- रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया।उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री महेन्द्र सितोले, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी की गई एवं उक्त प्रकरण में महिला आरक्षक 604 वंदना चौरसिया का विशेष सहयोग रहा।
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