देवास में होटल संचालकों की लापरवाही


देवास में होटल संचालकों की लापरवाही

मेहमानों की जानकारी छुपाई,दो संचालकों पर केस दर्ज

देवास।पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रदेश अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था।इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोद द्वारा जिला देवास के समस्त थाना क्षेत्रों अन्तर्गत प्रभावी रूप से गश्त कर होटल/लॉज/धर्मशालाओं में रूकने वाले लोगो की चेकिंग कर शाम एवं रात्रि में गश्त/पेट्रोलिंग करते हुए अवैध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया है।जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीर सिंह भदौरिया,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)श्रीमती सौम्या जैन के मार्गदर्शन में समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के निर्देशन में समस्त थाना/चौकी प्रभारियों के नेतृत्व में दिनांक 07.05.2025 को थाना/चौकी क्षेत्र में पैदल/मोबाइल वाहन से भ्रमण किया जाकर भ्रमण के दौरान होटल,ढाबों,धर्मशालाओं,बाजार,बस स्टैंड,रेलवे स्टेशन,सार्वजनिक स्थानों आदि की औचक चैकिंग करते हुये अवैध रूप से जमाबड़ा कम करने एवं किसी प्रकार की अवैध गतिविधियां न हो इसकी समझाईश दी गई इसके अतिरिक्त शराब दुकान के आस-पास बैठकर शराब पीने वालो को आवश्यक हिदायत देकर वहां से जाने को कहा गया।इसके साथ ही होटल,ढाबों,लॉज बाहर से आकर रूके लोगों एवं फेरी बालो को चेक किया गया।उनके द्वारा थाने में मुसाफिरी दर्ज कराई गई है या नही कितने लोग है कहां-कहां जाते है,क्या करते है इत्यादि बिन्दुओ की तस्दीक की गई ।



इसी क्रम में दिनांक 07.05.2025 को थाना प्रभारी थाना औद्योगिक क्षेत्र शशिकांत चौरसिया द्वारा अपने थाने की टीम के साथ मिलक थाना क्षेत्र के होटलों को चैक किया जा रहा था।इस दौरान होटल रींगस,कैलादेवी रौड़, देवास तथा होटल गोल्डन विंग्स, सर्विस रोड़,विकासनगर चौराहा के पास,देवास को चेक किया गया जिसमें होटल पर ठहरने वाले लोगो का रजिस्टर चेक करते रजिस्टर मे विधिवत एन्ट्री नही पाई गई न ही ठहरने वाले लोगो के आई.डी. प्रुफ का संधारण पाया गया,न ही ठहरने वाले लोगो कि होटल संचालक द्वारा थाने पर सूचना दी गई । जो कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला देवास (म.प्र.) के आदेश क्रमांक-2548/एडीएम/रीडर/एफ-40/2024,देवास दिनांक 29.05.2024 मे माननीय जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (नवीन बी.एन.एस.एस. 2023 कि धारा 163) के तहत् होटल/लाज/धर्मशाला संचालको को रुकने वाले लोगो के आई.डी. प्रुफ संधारण,रजिस्टर इंद्राज करने व उसी दिन सूचना देने हेतु आदेश पारित किया गया है तथा उल्लंघन करना पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 (नवीन बी.एन.एस. कि धारा 223) के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था । जिससे होटल रींगस, कैलादेवी रौड़, देवास के संचालक अशोक पिता किशनलाल सोलंकी उम्र 54 साल निवासी सनसिटी-02, देवास एवं होटल गोल्डन विंग्स, सर्विस रोड़, विकासनगर चौराहा के पास, देवास के संचालक विपिन पिता चिंतामन दायमा उम्र 28 साल निवासी म.नं. 23/3 भवानीसागर देवास पर दोनो संचालको के विरूद्ध पृथक-पृथक अपराध क्रमांक 429/ 07.05.25 एवं 428/07.05.25 धारा 223 बीएनएस के अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये जाकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

सराहनीय कार्यः-उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र  शशिकान्त चौरसिया,सउनि सुनिल एक्का,परवेज खान,प्रआर शैलेन्द्र,केतन,तेजसिंह,आर अजय,लक्की, संदीप की सराहनीय भूमिका रही।





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