दोस्त की हत्या, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा


अपने ही दोस्त की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने अपने निर्णय में सुनाया फैसला 

देवास।जिला अपर लोक अभियोजक अधिकारी अशोक चावला ने बताया कि मृतक नारायण एवं अभियुक्त मानसिंह गुर्जर दोनों दोस्त थे और साथ में ही रहते थे और शराब पीते थे रिपोर्ट दिनांक 29/11./2024 के तीन-चार दिन पहले उक्त दोनों ग्राम उमरोड गए थे ।

दिनांक 28/11/.2024 को शाम को 6:00 बजे वह ग्राम आगरी आए और मृतक एवं अभियुक्त दोनों ने अभियुक्त मानसिंह के घर पर साथ में शराब पी अभियुक्त मानसिंह ने ₹50 नारायण को शराब लाने के लिए दिए थे किंतु मृतक नारायण शराब लेकर मानसिंह के पास वापस नहीं आया ।इसी बात को लेकर अभियुक्त मानसिंह के द्वारा दिनांक 28/11/2024 को रात्रि 8:30 बजे मृतक एवं अभियुक्त में विवाद हुआ नीम के पेड़ के नीचे मृतक नारायण शराब पी रहा था रात्रि में 28/11/24 एवं 29/11/24 की घटना को लेकर अभियुक्त मानसिंह ने मृतक नारायण को जान से मारने की नीयत से प्राण घातक हमला करके लोहे के धारदार हथियार से पेट में वार करते हुए हत्या कर दी थी।

पुलिस पूछताछ में आरोपी मानसिंह गुर्जर ने बताया था कि घटना वाले दिन हम दोनों साथ में ही थे तथा मेरे घर पर सो रहे थे नारायण शराब के नशे में था और रात्रि में वह कपड़े उतार कर मुझे छूने लगा तो मैंने नारायण को कपड़े पहने और जाने के लिए कहा था तो नारायण मुझ से विवाद करने लगा था तब मैंने गुस्से में आकर नारायण को मेरे पास रखे चाकू मार कर मार डाला ।आरोपी मानसिंह गुर्जर निवासी आगरी पीपल रावा देवास को आजीवन कारावास की सजा तथा 5000 के अर्थ दंड से दंडित किया।

चावला के अनुसार न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी लिखा कि मृतक के आश्रितों को मध्य प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत प्रतिकर दिलाए जाने हेतु सिफारिश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास को की जाती है।उक्त प्रकरण का फैसला मात्र 11 माह में हो गया उक्त प्रकरण की संपूर्ण ट्रायल शासकीय अधिवक्ता अशोक चावला द्वारा की गई तथा सहयोग कोट मुंशी आरक्षक 1034 विष्णु कचनार द्वारा किया गया।



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