चेक अनादरण प्रकरण में दोषसिद्धि
देवास। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,देवास द्वारा प्रकरण क्रमांक 253/2019 में आरोपी सबिस्तान बैग निवासी बैंक नोट प्रेस कॉलोनी, देवास को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए डेढ़ वर्ष सश्रम कारावास एवं 16,84,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रकरणानुसार आरोपी द्वारा परिवादी मेहमूद उर्फ गुड्डू पठान के साथ संपत्ति क्रय-विक्रय सौदे के अंतर्गत 10,00,000/- का चेक जारी किया गया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त निधि के कारण अनादृत (बाउंस) हुआ। विधिक नोटिस के बावजूद भुगतान न होने पर परिवादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया।
परिवादी की ओर से अधिवक्ता चंद्रपाल सिंह राजपूत प्रभावी पैरवी की गई।

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