पति ने ली पत्नी की जान,6 साल का बेटा बना गवाह
पति ने ली पत्नी की जान,6 साल का बेटा बना गवाह
देवास।प्रभारी जिला लोक अभियोजक श्रीमती जयंती पौराणिक द्वारा बताया गया की थाना बरोठा देवास में दिनांक 08.02.2024 को पुलिस चौकी डबल चौकी थाना बरोठा के सउनि. विनय कुमार तिवारी को थाना बरोठा से यह सूचना प्राप्त हुई की ग्राम राघोगढ में खेत में बनी टापरी में किसी महिला की संधिग्ध मृत्यु हो गई है तब इस सूचना पर सउनि. विनय कुमार तिवारी तथा आर. नरेन्द्र ग्राम राघोगढ़ में घटना स्थल की तलाश करते हुए पहुंचे तो वहां पर छः- सात लोग मौजूद थे और विजय पिता करसन बडोले भी वहां पर मौजूद थे मृतका के भाई विजय बडोले ने उसी समय अपने बयान में सबु बाई की मृत्यु होने की सूचना दी जिस पर सउनि, विनय कुमार द्वारा देहाती मर्ग नालसी लेकबद्ध कर थाना बरोठा में विधिवत मर्ग क्रमाक 06/2024 पंजीबद्ध की गई।
मर्ग जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मृतक सबु बाई ने अपने पूर्व पति संजय उर्फ संजू की मृत्यु के पश्चात घर से भागकर अभियुक्त राजेश उर्फ रूखा से दूसरी शादी कर ली सबु बाई के पूर्व पति से दो पुत्र रवि तथा विराट थे तथा एक पुत्र विरान अभियुक्त राजेश उर्फ रूखा से था । सबु बाई का लड़का विराट सबु बाई तथा राजेश उर्फ रूखा के साथ ग्राम अमोदिया वाले खेत पर बनी टापरी में निवास करता था दिनांक 07.02.2024 को मृतका सबु बाई ने अपने पिता करसन के मोबाईल पर फोन लगाया था जिसमे मृतका के माता के द्वारा मृतिका से बात की गई थी तब मृतका ने अपनी माता से कहा कि वह उसके पिता को लेने के लिये भेज दे मेरे पति राजेश उर्फ रूखा शराब पीकर बहुत लड़ाई झगडा कर रहा है, तब उसकी माता ने उससे कहा था कि मैं सुबह तेरे पिता को लेने के लिये भेज दूंगी। इसके पश्चात उसके पिता को सुबह सबु बाई की मृत होने की सूचना प्राप्त हुई थी।
सबू बाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृतका सबु बाई के पुरे शरीर पर चोट के निशान पाये गये थे तथा उसकी चार से नो पसलियां भी टुटी हुई थी तथा मृतिका का लिवर भी चोट के कारण फटा हुआ था उक्त तथ्यो के आधार पर थाना बरोठा के द्वारा असल अपराध क्रमांक 52/2024 पर धारा 302 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। जिसमें प्रकरण में अभियोजन के द्वारा 16 साक्ष्य करवाये गये तथा मृतका के पुत्र विराट उम्र छः वर्ष ने न्यायालय में यह बताया था की उस रात्री को उसके पापा ने उसकी मम्मी के साथ झगड़ा किया था और झगड़े के दौरान उसके पापा ने मम्मी को रात्री के समय डंडे से मारा था। उक्त प्रकरण में माननीय जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमान अजय प्रकाश मिश्र जिला देवास द्वारा अभियुक्त राजेश उर्फ रूखा पिता कानूदा निवासी ग्राम अमोदिया जिला देवास को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास तथा 1,000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवीकर्ता प्रभारी जिला लोक अभियोजक श्रीमति जयंती पौराणिक द्वारा सम्पादित की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक भरत भाटी का विशेष सहयोग रहा।
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