महिला पर जानलेवा हमला,आरोपी को 7 साल की सजा

महिला पर जानलेवा हमला,आरोपी को 7 साल की सजा

देवास।प्रभारी जिला लोक अभियोजक श्रीमती जयंती पौराणिक द्वारा बताया गया की थाना औ. क्षेत्र देवास में दिनांक 15.03.2022 को जब फरियादीया बाला फॉस्फेट कम्पनी के सामने किराना व चाय की दुकान पर शाम को छः बजे बैठी थी तथा गल्ले में से दुध के पैसे निकाल रही थी तभी वहां पर अभियुक्त राजकुमार तथा आरोपी जितेन्द्र उर्फ जीतू आये और मां बहन की नंगी नंगी गालिया देने लगे फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो आरोपी राजकुमार ने फरियादिया उसके पति गुड्डू तथा साथ मे खडे शाकीर को भी शराब की बोतल से मारी जिससे तीनो को चोट लगी तथा खून निकलने लगा तथा शाकीर को शराब की बोतल से पेट मे गम्भीर चोट आई थी तभी आस पास के लोग वहां आ गये तो आरोपीगण वहां से भाग गये। 

आरोपीगण जाते जाते बोल रहे थे कि आज तो बच गये आईदा मिले तो जान से खतम कर देंगे फरियादिया द्वारा थाना औ. क्षेत्र जाकर रिपोर्ट लिखाई थी इस आधार पर पुलिस ने थाने के अपराध क्रमांक 225/2022 पर धारा 294,323, 506, सहपठित धारा 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया और विवेचना कर जांच के दौरान धारा 307, 324 भादवि. का इजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। जिसमें प्रकरण में अभियोजन के द्वारा 15 साक्ष्य करवाये गये नथा अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू विचारण के दौरान फरार हो गया। 

उक्त प्रकरण में माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान उमाशंकर अग्रवाल जिला देवास द्वारा अभियुक्त राजकुमार पिता रमेश मालवीय निवासी जयसिंह नगर देवास को धारा 307 भादवि में 07 साल सश्रम कारावास तथा 2,000/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 324 सहपठित धारा 34 भादवि. में 01 वर्ष का कारावास तथा 1000/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । उक्त प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवीकर्ता प्रभारी जिला लोक अभियोजक श्रीमति जयंती पौराणिक द्वारा सम्पादित की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर आर. 270 रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा ।


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