प्रेम और राजेश को अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा



प्रेम और राजेश को अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा

देवास।प्रभारी जिला लोक अभियोजक श्रीमती जयंती पौराणीक द्वारा बताया गया की थाना औ. क्षेत्र देवास राजीव नगर बिजाना में दिनांक 28.08.2022 को जब फरियादी कृष्णपाल तथा सुगनबाई घर पर थे तब उनके पडोस में रहने वाले आरोपी प्रेम परमार तथा राजेश परमार ने उनके घर के सामने आकर बोला की उसकी साली के बारे में उल्टी सिधी बाते क्यों करता है तो कष्णपाल ने कहा की ऐसी कोई बात नहीं इस पर प्रेम परमार ने तलवार से उसके सिर पर मारी और उसकी मां सुगनबाई बचाने आई तो उसके सिधे पैर ऐडी हाथ पर तलवार की मारी तथा उसे व उसकी मा को अश्लील गालियां देने लगा थोड़ी देर बाद प्रेम परमार का भाई राजेश आया और उसने भी दोनों के साथ डंडे से मार पीट की बीच बचाव उसके बड़े बाई विजय ने किया। इसके पश्चात आहत कृष्णपाल तथा सुगनबाई को एमजी अस्पताल लेकर गये जहां पर आहत कृष्णपाल ने पुलिस को देहाती नालसी लेख बद्ध कराई थी। देहाती नालसी के आधार पर पुलिस ने थाने के अपराध क्रमांक 700/2022 पर धारा 307, 294, 506, सहपठित धारा 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया और विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। जिसमें प्रकरण में अभियोजन के द्वारा 11 साक्ष करवाये गये । उक्त प्रकरण में माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान उमाशंकर अग्रवाल जिला देवास द्वारा अभियुक्तगण 1. प्रेम परमार तथा 2. राजेश परमार को धारा 307 भादवि में 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10,000/-, 10,000/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 452 भावि. में 2-2 वर्ष का कारावास तथा 500/- 500/-रूपये के अर्थदण्ड, धारा 324 सहपठित धारा 34 भावि. में 3-3 वर्ष का कारावास तथा 1000/- 1000/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। तथा आरोपी प्रेम परमार को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी) बी में 01 साल का सश्रम कारावास तथा 500 /- रूपये का जुर्माना किया गया है। उक्त प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी कर्ता प्रभारी जिला लोक अभियोजक श्रीमति जयंती पौराणिक द्वारा सम्पादित की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर आर. 270 रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा।



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