घर में अवैध शराब रखने वाले आरोपी को सजा



घर में अवैध शराब रखने वाले आरोपी को सजा

देवास। जिला अभियोजन अधिकारी जिला देवास राजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि संत विनोबा नगर निवासी जगदीश लूनिया को अवैध शराब रखने के मामले में सजा मिली। 31 जुलाई 2018 को आबकारी उपनिरीक्षक निधि शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि लूनिया के घर में अवैध शराब है। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर उसकी तलाशी ली, जिसमें 30-30 लीटर कच्ची शराब मिली। आरोपी के पास शराब का कोई लाइसेंस नहीं था, जिससे उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 25,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया। इस मामले में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी महेन्द्र सितोले ने पैरवी की।

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