नाबालिग के अपहरण के आरोप से युवक को किया दोषमुक्त


देवास।थाना बैंक नोट प्रेस के अंतर्गत 4 जून 2024 को एक मामला दर्ज हुआ, जिसमें अक्षय पिता सतीश मालवीय पर आरोप था कि उसने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इस आधार पर आरोपित के खिलाफ धारा 363 और 366 (क) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

हालांकि,मामले की जांच और सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत सभी सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पर, यह साबित नहीं हो पाया कि आरोपित पर आरोप सही थे। माननीय सत्र न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र ने 29 अगस्त 2024 को इस मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि आरोपित के खिलाफ आरोप असत्य और झूठे थे। अदालत ने अभियुक्त अक्षय को दोषमुक्त कर दिया। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से जयंत सिंह राणा अधिवक्ता ने पैरवी की।

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