थाना कोतवाली अंतर्गत हत्या के प्रयास प्रकरण में पांच को 10-10 साल की सजा
थाना कोतवाली अंतर्गत हत्या के प्रयास प्रकरण में पांच को 10-10 साल की सजा
देवास। प्रभारी लोक अभियोजक श्रीमति जयंती पौराणिक के द्वारा बताया गया कि थाना कोतवाली में दिनांक 21.12.2022 के दोपहर के समय फरियादी युवराज पिता भारतसिंह अपनी मोटर सायकल बुलेट से माली मोहल्ला से अपनी घर तरफ आ रहा था। लगभग दो बजे तोड़ी रोड़ के सामने सुनिता उर्फ सुम्मी तथा लप्पु उर्फ पवन ने पुरानी रंजीश को लेकर युवराज की बुलेट गाडी रोकी और अपशब्द का उपयोग करते हुए, मां बहन की गाली देकर मारपीट करने लगे,युवराज ने अपनी बुलेट छोड़कर भागा तो उसके पीछे आरोपी सुनील,राम और चोटा उर्फ लखन दौडे तथा सुनील और राम ने युवराज को पकड़ लिया।
लप्पु उर्फ पवन ने जान से मारने की नियत से पेट के बाई तरफ चाकू से वार किया जिससे उसकी आते बाहर निकल आई। उसी समय लखन उर्फ चोटा ने उसे चाकू से सीधे हाथ मे मारा जिससे चोट लगकर खून निकलने लगा। फिर बीच बचाव फरियादी के मामा लाखनसिंह और धारासिंह ने किया। घायल युवराज को जिला अस्पताल देवास ले गये,जहा से उसे युनिवर्सल अस्पताल इंदौर लेकर गये थे। पुलिस को फरियादी युवराज ने सम्पुर्ण घटना बताई थी। घटना पर थाना कोतवाली जिला देवास के द्वारा अपराध क्रमांक 1344/2022 धारा 341,307,294,34 भादवि0 में दर्ज कर प्रकरण विवंचना में लिया जाकर एवं सम्पूर्ण विवेचना कार्य कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। फरियादि युवराज की रिपोर्ट पर आरोपीगण 1. सुनिता उर्फ सुन्नो 2. सुनील पिता राधेश्याम 3. चोटा उर्फ लखन 4. लप्पु उर्फ पवन 5. राम के विरुद्ध धारा 341,307,294.34 भादवि0 मे अपराध पंजीबद्ध किया गया। पश्चात अभियोजन के द्वारा प्रकरण में साक्षीगण के कथन कराये गए जिस पर से द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान उमाशंकर अग्रवाल जिला न्यायालय देवास के द्वारा आरोपीगण को धारा 307/34 भादविं में 10 वर्ष कारावास का कारावास एवं प्रत्येक को 10,000/- 10,000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
उक्त प्रकरण मे शासन की ओर से पैरवी प्रभारी लोक अभियोजक जयंती पौराणिक द्वारा सम्पादित की गयी, एवं कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक 270 रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा।
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