आरोपी पॉक्सो एक्ट की धारा में बरी
देवास।आरोपी को धारा 363,366a,368,सपठित धारा 34,342,376(1) सपठित 109व पॉस्को एक्ट की धारा 3 व 4 व एट्रोसिटी की विभिन्न धारा के आरोपों से आरोपी सुनीता को दोषमुक्त किया गया है। फरियादी द्वारा टोंकखुर्द देवास थाना जिला देवास पर दिनांक 31.08.2021 आरोपी के विरुद्ध संदर्भित धारा में अपराध पंजीबद्व कर प्रकरण प्रस्तुत किया गया। विचारणीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन की और से 12 गवाहों को प्रस्तुत किया,किन्तु आरोपित आरोपों से आरोपी सुनीता को माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय पॉस्को न्यायालय देवास से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया। बचाव पक्ष की और अभिभाषक जयराय एवं अभिभाषक श्वेतांक राज शुक्ला ने की तथा उनके सहयोगी विष्णु मालवीय,आयुष महाजन ने उक्त जानकारी प्रदान है।
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