वैध विद्युत कनेक्शन होने के बाद भी विभाग बनाता रहा प्रकरण


अब तक सभी प्रकरणों मे दोष मुक्त हुआ आरोपी

देवास।अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश विद्युत अधिकरण देवास द्वारा विजिलेंस मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ग्राम आलरी तहसील टोंक खुर्द जिला देवास में बनाए गए प्रकरण के आरोपी बाबूलाल पिता रेवाराम भंडारी को दोष मुक्त किया गया। उक्त आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2012 में भी प्रकरण पंजीकृत किया जिसमें  विशेष न्यायाधीश गजेंद्र सिंह साहब द्वारा आरोपी को दोष मुक्त किया गया।

इसके पूर्व आरोपी द्वारा उपभोक्ता फोरम में दावा प्रस्तुत किया था जिसमें उसे विजय प्राप्त हुई थी तथा उसके बाद मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा उसका पुनः चोरी का प्रकरण बनाया गया।जिसमें भी उसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पी सी शर्मा साहब के द्वारा पूर्व में दोष मुक्त किया गया था। वर्तमान प्रकरण में विशेष न्यायाधीश महोदय अभिषेक सिंह गौड़ साहब द्वारा आरोपी को दोष मुक्त किया गया आरोपी के ऊपर 27000 की विद्युत चोरी का पंचनामा वर्ष 2019 में बनाया था जबकि आरोपी के यहां पर वैध विद्युत कनेक्शन वर्ष 1998 से चल रहा है और वह जिसका नियमित रूप से बिल भी जमा कर रहा था।उक्त समस्त तथ्यों एवं साक्षय के आधार पर आरोपी को दोष मुक्त किया गया। प्रकरण में आरोपी की ओर से पैरवी जितेंद्र सिंह ठाकुर अधिवक्ता द्वारा की गई।

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