बलात्कार के मामले में आरोपी को 10 वर्ष का सजा,20 हजार का जुर्माना
बलात्कार के मामले में आरोपी को 10 वर्ष का सजा,20 हजार का जुर्माना
देवास।श्रीमत्ति जयंती पौराणिक प्रभारी लोक अभियोजक के द्वारा बताया गया कि थाना बरोठा में दिनांक 30.06.2020 को रात के समय फरियादिया अपने घर पर खाना खाकर अकेली सो गई थी। रात को करीब 12.30 बजे फरियादिया के घर के पीछे के दरवाजे के खटकने के आवाज से उसकी निंद खुली तो उसने आगे का दरवाजा देखा तो वह बंद था फिर वह पीछे के गेट को देखने गई तो वह खुला था पर वहां कोई नही दिखा तो फिर वह वापस आने लगी तो अचानक आनंद पिता अंतरसिंह जो कि उसके घर के पास ही रहता है। वह उसके घर में घूस आया और उसे पकड़ लिया।
फरियादिया ने कहा कि तु यहां क्यू आया है पर उसने उसकी नहीं सुनी और कहा कि अब तो तेरा पति नहीं है तु फ्री है तो मुझे तेरे साथ ऐसा कर लेने दे। फिर फरियादिया ने उसका विरोध किया तो उसने थप्पड़ मुक्के से मारपीट की तथा उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके ईच्छा के विरूद्ध उसके साथ खोटा काम किया। मारपीट करने से उसे सीने में, होट तथा शरीर पर चोट आई, फिर में बेहोश हो गई। फिर मुझे होश आया तो देखा कि आनंद घर पर नहीं था, तो मे उठकर अपनी बगल में रहने वाली बहु के यहां जाकर बहु व पोते को घटना बताई फिर मैंने देखा तो मेरे कान के फुल व गले की माला नहीं थी। मेरी बहु ने सारी बात मेरे लड़के को बताई फीर मेरा लड़का व बहु को लेकर में थाने पर रिपोर्ट करने गई थी। घटना पर थाना बरोठा जिला देवास के द्वारा अपराध क्रमांक 163/2020 धारा 376, 376(1), 323, 506, 458, 450, 506 भादवि0 में दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया जाकर एवं सम्पूर्ण विवेचना कार्य कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। बाद फरियादिया की रिपोर्ट पर आरोपी आनंद पिता अतरसिंह के विरुद्ध धारा 376, 376(1), 323, 506, 458, 450, 506 भादवि0 मे अपराध पंजीबद्ध किया गया। पश्चात अभियोजन के द्वारा प्रकरण में साक्षीगण के कथन कराये गए जिस पर से द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान उमाशंकर अग्रवाल जिला न्यायालय देवास के द्वारा आरोपी आनंद को 376 (1) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20,000/- के अर्थदंड, धारा 450 भादवि. में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि. में एक वर्ष का करावास एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्ड, धारा 506 भाग 2 मे तीन वर्ष का करावास एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्ड किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रभारी लोक अभियोजक श्रीमती जयंती पौराणिक द्वारा सम्पादित की गयी, एवं कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक 270 रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा।
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