गोपी वेयरहाउस संचालक को 4 साल की सजा और 6 करोड़ 21 लाख 50 हजार का जुर्माना

गोपी वेयरहाउस संचालक को 4 साल की सजा और 6 करोड़ 21 लाख 50 हजार का जुर्माना

देवास।न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने गोपी वेयरहाउस के संचालक महेंद्र चौधरी को धोखाधड़ी के मामले में 4 साल के कारावास और 6 करोड़ 21 लाख 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। चौधरी जो ग्राम सदाशिवपुरा, थाना बरोठा का निवासी है पर आरोप था कि उसने 80 किसानों से सोयाबीन और चना रखने के नाम पर धोखाधड़ी की।

किसानों के लगातार शिकायत करने के बाद, बरोठा थाने में महेंद्र चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के बाद महेंद्र चौधरी को दोषी पाया और उसे 4 साल की जेल और 6 करोड़ 21 लाख 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। यदि चौधरी जुर्माना राशि का नहीं करता है, तो उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

इस मामले में राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए अपर जिला लोक अभियोजक अधिकारी अशोक चावला ने सभी साक्ष्यों और गवाहों को प्रस्तुत किया। इस प्रकरण में न्यायालय के मुंशी प्रधान आरक्षक श्याम आंजना का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।


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