साख सहकारी संस्था


आर्थिक अनियमितता करने पर सहायक प्रबंधक,सेल्समेन एवं भृत्य पर एफआईआर दर्ज

देवास।बैंक शाखा विजयागंजमण्डी से संबद्ध साख सहकारी संस्था सुनवानी गोपाल में कार्यरत तत्कालीन सहायक प्रबंधक माखनलाल पिता गेन्दालाल,  सेल्समेन राजेश  पिता सिद्धनाथ एवं भृत्य लक्ष्मीनारायण पिता हीरालाल द्वारा  86 लाख 21 हजार 632 रुपये की आर्थिक अनियमितता करने पर थाना विजयागंज मण्डी  देवास में एफआईआर दर्ज की गई है। 

जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित  है कि  इन कर्मचारियों द्वारा  किसानों के साथ धोखाधड़ी, षड़यंत्र पूर्वक गबन तथा आर्थिक अनियमितता कर संस्था को वित्तीय हानि पहुंचाई  है।  सहायक प्रबंधक  माखनलाल पिता गेन्दालाल द्वारा 77 लाख 07 हजार 641 रुपये,  माखनलाल  एवं राजेश  द्वारा संयुक्त रूप से 03 लाख 02 हजार 118 रुपये,   माखनलाल  एवं लक्ष्मीनारायण  द्वारा संयुक्त रूप से 04 लाख 11 हजार 873 रुपये तथा माखनलाल , राजेश  एवं लक्ष्मीनारायण  द्वारा संयुक्त रूप से  01 लाख 50 हजार रुपये। इस प्रकार कुल राशि 86 लाख 21 हजार 632 रुपये की आर्थिक अनयमितता की गई है।

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