डॉ. को 420 और अन्य आरोपों से न्यायालय ने किया दोषमुक्त
डॉ. को 420 और अन्य आरोपों से न्यायालय ने किया दोषमुक्त
देवास।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास श्रीमान प्रियांशू पांडे ने एक फैसले में आरोपी डॉ. को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और म प्र आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट 1987 तथा नर्सिंग एक्ट की धारा 8 के तहत लगे आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।
फरियादी डॉ द्वारा 29 अगस्त 2017 को सिविल लाइन थाने देवास में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अभियोजन ने 8 गवाहों को प्रस्तुत किया, लेकिन न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी डॉ को दोषमुक्त किया है।
बचाव पक्ष की ओर से अभिभाषक जय राय और श्वेतांक राज शुक्ला ने पैरवी की,उनके सहयोगी विष्णु मालवीय, अमितेश पाण्डेय, आयुष महाजन और महेंद्र का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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