आबकारी विभाग की अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्यवाही
महुआ लाहन एवं हाथ भट्टी मदिरा जप्त कर, तीन प्रकरण पंजीबद्ध
देवास- आबकारी विभाग द्वारा देशी, विदेशी मदिरा एवं हाथ भट्टी मदिरा का अवैध रुप से निर्माण कर विक्रय कर रहे हैं ऐसे लोगों के विरुद्ध आबकारी वृत्त देवास ब के प्रताप नगर की झाड़ियों से अवैध मदीरा निर्माण के अड्डों पर कार्यवाही की गई ।जिसमें 3 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिसमें 46 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 1600 किलो ग्राम महुआ लाहन एवं एक मोटरसाइकिल जप्त किया गया, महुआ लाहन को मौके पर विधिवत् नष्ट किया गया। जप्त सामग्री का बाजार मूल्य 1 लाख 19 हजार 200 रूपए है।उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक डी. पी. सिंह, आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, नितिन सोनी, आशीष गुप्ता सम्मिलित थे।
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