गोवंश वध अधिनियम:युसुफ व इसरार की अपील निरस्त,सजा रहेगी बरकरार
देवास। पुलिस थाना सिविल लाईन के अन्तर्गत ग्राम लोहारी में छपरा नाले के पास गाय काटकर मांस बाजार में ऑटो रिक्सा मै बेचने निकले आरोपी पिन्टू उर्फ युसुफ पिता मोहम्मद अली व इसरार पिता अनवर अली के विरुद्व मप्र गोवंश वध प्रतिषेध अधि 2004 की धारा 9 सहपठित धारा 5 के अपराध में विचारण न्यायालय द्वारा 1 वर्ष का कारावास व 5000 / अर्थदण्ड से दंडित किया गया था।
आरोपियों ने सजा के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की,जिस पर तृतीय सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार पाटीदार के न्यायालय ने दिनांक 19/7/2024 को निर्णय देते हुऐ आरोपी गण द्वारा प्रस्तुत पृथक-पृथक अपील को निरस्त कर आरोपीयो के दंड को यथावत रखा। अपील में अभियोजन (शासन ) की ओर से अतरिक्त लोक अभियोजक (शासकीय अभिभाषक ) मनोज श्रीवास द्वारा प्रस्तुत तर्क को स्वीकार कर आरोपियो की अपील को निरस्त कर दिया।
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