फर्जी परीक्षार्थी:आरोपी नरेंद्र को कारावास व अर्थदण्ड की सजा
केपी कालेज में दे रहा था अन्य व्यक्ति की जगह परीक्षा
देवास।शासकीय केपी कालेज देवास में दिनांक 13/3/2019 को दोपहर 11 से 2 बजे के मध्य बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा आयोजित की जा रही थी।परीक्षा में दिलवर के नाम से नरेंद्र परीक्षा दे रहा था।जांच करने पर नरेंद्र को पकड़ा गया और आरोपी नरेन्द्र सिंह राजपूत व दिलवर सिह के विरुद्ध तृतीय सत्र न्यायालय सत्र में प्रकरण अंतर्गत धारा 419,420,465,468,471 भारतीय दण्ड संहिता व मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधि 1937 की धारा 4 सह पठित धारा 3- घ के अन्तर्गत प्रकरण पुलिस थाना नाहर दरवाजा में पंजीबद्ध किया गया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार पाटीदार की न्यायालय ने म प्र शासन विरुद्ध नरेन्द्र सिंह व दिलवर सिंह के प्रकरण में शासन की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्षीयो के कथनो व दस्तावेज से प्राप्त साक्ष्य का मुल्याकन कर अपना निर्णय सुनाते हुऐ आरोपी नरेन्द्र सिंह को दोषी पाया व उसे धारा 419 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थ दण्ड धारा 420 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थ दण्ड धारा 465 2 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थ दण्ड धारा 468 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थ दण्ड धारा 471 के अपराध में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थ दण्ड,म प्र मान्यता प्राप्त परिक्षा अधि 1937 की धारा 4 सह पठित धारा 3- घ में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 1000/- अर्थ दण्ड आरोपी को दी गई सभी सजायें साथ साथ भुगतायी जायेगी ।
आरोपी दिलवर सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया गया।शासन की ओर से प्रकरण में सफल अभियोजन अतरिक्त लोक अभियोजक मनोज श्रीवास शासकीय अभिभाषक ने किया।बता दे कि शासन की ओर से सिविल प्रकरणो में मंदिर की भूमियों अतिक्रमण शासन की ओर से सिविल व आपराधिक प्रकरणो मै सबसे अधिक निर्णय व सफलता दिलाने हेतु प्रभारी मंत्री द्वारा 26/1/2024 को श्रीवास को पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।
टिप्पणियाँ