देवास में 13 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत,पक्षकारों को मिलेगा त्वरित न्याय और विशेष छूट

 



देवास।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में दिनांक 13 सितम्बर 2025 शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत के संबंध में दिनांक 26 अगस्त 2025 को दोपहर 02.00 बजे जिला अभिभाषक संघ देवास में अधिवक्तागणों के साथ बैठक आयोजित की गई । बैठक में माननीय अजय प्रकाश मिश्र अध्यक्ष महोदय विधिक सेवा प्राधिकरण देवास ने उपस्थित अधिववक्तागणों को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालय के साथ - साथ अधिवक्तागण का भी विशेष सहयोग एवं भूमिका रहती है कि वह पक्षकारों को नेशनल लोक अदालत में राजीनामा हेतु प्रेरित कर सकते है। साथ ही नेशनल लोक अदालत में अधिकाशतः मामले जैसे:- मोटर दुर्घटना दावा, राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, धारा 138 चैंक बाउंस, एवं वैवाहिक मामलों में विशेष रूप से राजीनामा की संभावना अधिक रहती है। 

बैठक में सुश्री सुमन श्रीवास्तव विशेष न्यायाधीश/प्रभारी नेशनल लोक अदालत,वीएक्स शर्मा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, उमाशंकर अग्रवाल प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अभिषेक गौड़ पंचम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, राजेन्द्र कुमार पाटीदार तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, प्रसन्न सिंह भेरावत चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, डॉ. रविकांत सोलंकी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, भारत सिंह कनेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रोहित श्रीवास्तव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, रोहित श्रीवास्तव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास, सुभाष चौधरी जिला विधिक सहायता अधिकारी देवास एवं अशोक वर्मा अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ सहित अन्य पदाधिकारीगण एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों एवं बैंक रिकवरी के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में संबंधित विभागां द्वारा नियमानुसार विशेष छूट दी जाएगी। 

इस अवसर पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र द्वारा अधिवक्तागणों से अपील की गई कि- अधिवक्तागण विशेष रूप से रूचि लेकर नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों को समझाईश दे कि राजीनामा के आधार पर मामले का शीघ्र और बिना किसी व्यय के निराकरण होता है और पक्षकारों के बीच प्रेम और स्नेह बना रहता है।  लोक अदालत में नेशनल लोक अदालत में सिविल एवं चैक अनादरण से संबंधित प्रकरणों में न्यायशुल्क की राशि की नियमानुसार वापसी होती है जिससे पक्षकारों को अतिरिक्त लाभ होता है। अतः अधिक से अधिक पक्षकार इस अवसर का लाभ उठायें।

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