धर्मांतरण के आरोपी सौरभ बेनर्जी को फिर कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
देवास। शुक्रवासा गांव में आदिवासियों के धर्मांतरण की साजिश के आरोपी हाउल क्लब संचालक सौरभ बेनर्जी की सत्र न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी।ग्रामवासियों की ओर से अधिवक्ता नमन सोनी ने आपत्ति में बताया कि बेनर्जी को विदेशी फंडिंग मिल रही थी और वह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बहला-फुसलाकर धर्मांतरण करा रहा था। साथ ही देवास का निवासी न होकर पश्चिम बंगाल का होने से फरार होने की आशंका भी जताई गई।अपराध की गंभीरता और जांच की अपूर्णता को देखते हुए अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया।

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