मोटरसाइकिल हादसे में मृत युवक के परिजनों को 54.25 लाख का मुआवजा, 7% ब्याज सहित अदा करने का आदेश


देवास(चेतन राठौड़)। मृतक हरिओम के परिजनों को न्यायालय ने राहत की खबर सुनाई है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण देवास ने फैसले में मृतक की माँ को 5425493 की क्षतिपूर्ति राशि 7% वार्षिक ब्याज सहित देने का आदेश दिया है। यह आदेश प्रथम सदस्य आदेश कुमार जैन द्वारा पारित किया गया। दिनांक 29 मार्च 2024 को मृतक हरिओम अपने मित्र आयुष के साथ मोटरसाइकिल से सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए सुबह निकले थे। शाम 7:30 बजे,निंबाहेड़ा (राजस्थान) के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे हरिओम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आयुष गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए मृतक के परिजनों ने न्याय के लिए कोर्ट का रुख किया। लंबी सुनवाई और तथ्यों के गहन विश्लेषण के बाद न्यायालय ने पीड़ित पक्ष को राहत दी। यह दावा मृतक के माता-पिता द्वारा अधिवक्ता उमेश बोरीवाल, अरविंद वर्मा व सहयोगी टीम के माध्यम से पेश किया गया था।

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