नाबालिग को दी गाड़ी तो फसेंगे अभिभावक भी...

फाइल फोटो


जेल-जुर्माने के साथ एक साल तक का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त

देवास।पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) एच.एन. बाथम के मार्गदर्शन में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं दुर्घटना रहित बनाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है । जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना,ट्रैफिक नियमों के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाना,सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करना है । जिस हेतु यातायात पुलिस देवास को सख्त कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।

निम्न धाराओं द्वारा नाबालिग बच्चो एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है ।

प्रमुख धाराएँ (मोटर वाहन अधिनियम - Motor Vehicles Act)

धारा 4/181 - बिना निर्धारित आयु और ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना ।

नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर लागू - ₹ 5000 जुर्माना या 03 माह की जेल या दोनों।

धारा 5/180 - वाहन मालिक द्वारा अयोग्य/बिना लाइसेंस व्यक्ति को वाहन देना ।

अभिभावक पर लागू,यदि उन्होंने नाबालिग को वाहन चलाने दिया - ₹ 5000 तक जुर्माना ।

धारा 199(क)(2) - नाबालिग द्वारा अपराध की स्थिति में अभिभावक पर आपराधिक मामला दर्ज ।

नाबालिग की गलती की जिम्मेदारी सीधे माता-पिता/अभिभावक पर - ₹ 25,000 जुर्माना + 03 वर्ष तक की सजा + वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त ।

धारा 199(क)(4) - वाहन स्वामी के वाहन का रजिस्ट्रेशन 01 वर्ष से लिए निलंबित/निरस्त करने हेतु प्रावधान ।

धारा 199(क)(5) - नाबालिग वाहन चालक का वाहन लाइसेंस 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने उपरांत बनने का प्रावधान ।

धारा 185 - शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन चलाना ।

पहली बार - ₹ 10,000 जुर्माना या 06 माह की जेल या दोनों,बार-बार उल्लंघन पर सज़ा दोगुनी ।उक्त धाराओं के माध्यम से यदि कोई नाबालिग बालक/बालिका वाहन चलते हुए पाए जाते है तो उनके अभिभावकों के विरुद्ध एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही की जाएगी ।


आज की कार्यवाही...

इसी तारतम्य में आज दिनांक 20 अगस्त 2025 को शराब पीकर वाहन चलाने वाले 01,01 नाबालिग वाहन चालक के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनके वाहन जप्त कर संबंधित वाहन चालक को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

उल्लेखनीय है कि 01.07.2025 से अब तक कुल 84 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही की गई है । जिनमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले 66 चालकों,16 नाबालिग वाहन चालकों,बिना परमिट यात्री परिवहन करने वाले 03 मैजिक वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में सख्त कार्यवाही की गई है । जिनमें से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले अब तक कुल 36 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन हेतु संबंधित जिला परिवहन अधिकारी को प्रतिवेदन भेजा गया । साथ ही अब तक कुल 30 वाहन चालकों को माननीय न्यायालय से ₹ 4,47,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित करवाया गया है ।

यातायात पुलिस देवास की आमजन अपील...

सभी नागरिकों से विनम्र अनुरोध है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी स्थिति में वाहन न चलाने दें, स्वयं वाहन चलाते समय सदैव हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करें, शराब पीकर वाहन न चलाएँ तथा तेज रफ्तार, स्टंट और लापरवाही से परहेज़ करें। याद रखें, यातायात नियमों का उल्लंघन केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि यह आपकी और दूसरों की जान को सीधा खतरे में डालता है। एक ज़िम्मेदार नागरिक बनें, नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें - ताकि हर व्यक्ति की यात्रा सुरक्षित, सुगम और दुर्घटना-मुक्त हो सके । यह अभियान आमजन को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं बाधारहित यातायात उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जारी है और भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा ।

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