बिना अनुमति चल रहा था बायो-डीजल पंप,प्रशासन ने की कार्यवाही



बिना अनुमति चल रहा था बायो-डीजल पंप,प्रशासन ने की कार्यवाही

8660 लीटर डीजल जब्त, पंप सील

देवास। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने निर्देश दिए हैं कि जिले में बिना अनुमति के पेट्रोल-डीजल पंपों का संचालन करने वालों पर कार्रवाई की जाएं। इसी कड़ी में जिला आपूर्ति विभाग द्वारा कार्रवाई की गई तथा एक बायो-डीजल पंप को सील किया गया। जिला आपूर्ति अधिकारी दिनेश अहिरवार एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी भान‍सिंह राय के संयुक्त दल द्वारा मेसर्स बालाजी इंटरप्राइजेस, रसुलपुर देवास स्थित बायो-डीजल पम्प की जांच की गई। जांच के दौरान बायो-डीजल पम्प के मैनेजर अभिषेक मालवीय से बायो-डीजल पम्प संचालन के संबंध में आवश्यक एन.ओ.सी./अनुमति, बायो-डीजल क्रय करने के बिल/इनवाइस आदि की मांग की गई। बायो-डीजल पम्प मैनेजर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। इस प्रकार उक्त पम्प बगैर वैध एन.ओ.सी./अनुमति के संचालित पाये जाने के कारण जाँच दल द्वारा बायो-डीजल पम्प परिसर में स्थापित भूमिगत टैंक में उपलब्ध बायो-डीजल मात्रा 8,660 लीटर को जप्त कर बायो-डीजल पम्प पर स्थापित 02 डिस्पेंसिंग यूनिट के 04 नोजलों को सील कर बायो-डीजल विक्रय पर रोक लगाई गई। जप्त सामग्री की कुल कीमत 6,23,520/- रूपये है।


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