प्लास्टिक तिरंगा झंडा प्रतिबंधित,विक्रय किया तो होगी कार्यवाही

देवास। केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया जा चुका है।प्रतिबंध 1 जुलाई से लागू हो गया है। प्रत्येक राज्य की सरकारें इस प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने के लिए अभियान चला रही है।

आगामी माह में 15 अगस्त पर भारी मात्रा में इन प्लास्टिक के झंडों का उपयोग किया जाता है।हालांकि वर्ष भर इनका विक्रय किया जाता है।प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। प्लास्टिक पन्नी से निर्मित देश का तिरंगा झंडा भी पूरे देश मे प्रतिबंधित रहेगा। देवास शहर मे भी प्लास्टिक पन्नी अथवा प्लास्टिक से निर्मित तिरंगा झंडा प्रतिबंधित है। प्लास्टिक से निर्मित तिरंगा झंडा थोक विक्रेता अथवा फुटकर विक्रेता रखते या बेचते पाये जाने पर थोक विक्रेताओ पर चालानी कार्यवाही के साथ फुटकर विक्रेताओ की समस्त सामग्री ठेले सहित जप्त कर ली जावेगी। यहॉ तक थोक व्यापारीयो के साथ ट्रांसपोर्ट संस्थान पर भी चेकिंग अभियान के तहत प्लास्टिक तिरंगा झंडा प्राप्त होगा तो ट्रासपोर्ट संस्थान, वाहन पर भी चालानी कार्यवाही होगी।

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