चाकू से हमला कर एक्टिवा लूटने वाले अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई 7 वर्ष की सजा



चाकू से हमला कर एक्टिवा लूटने वाले अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई 7 वर्ष की सजा

देवास।अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.12.2023 को फरियादी समंदर सिंह और उसके छोटे बेटे सुरेश सिंह चन्देल अपनी एक्टिवा क्रमांक एम.पी. 09 एस.जेड 6110 से बड़े बेटे अनिल सिंह चन्देल की ससुराल ग्राम जलोदिया सोनकच्छ, देवास गए थे। वहां से लौटते समय, देवास के भोपाल बायपास चौराहे से इंदौर की तरफ मुड़े और ब्रिज से कुछ दूर स्थित टायर पंचर की दुकान के पास रुके। इसके बाद जब फरियादी एक्टिवा की चाबी लगाने लगा, तो एक मोटरसाइकिल से दो युवक उसके पास आकर रुके। इनमें से एक ने एक्टिवा की चाबी छीन ली और दूसरे ने धारधार चाकू से हमला किया, जिससे फरियादी को चोटें आईं। उसे लात मारकर गिरा दिया और चाबी छीनकर एक्टिवा में चाबी लगाकर इंदौर की दिशा में भाग गए। घटना के बाद फरियादी को सरकारी अस्पताल देवास में भर्ती कराया गया, जहां से उसे इंदौर रैफर कर दिया गया। उसका इलाज बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में हुआ। देहाती नालसी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना नाहर दरवाजा में दर्ज की गई। आवश्यक अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला देवास ने निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त साहिल मंसूरी (पिता- भुरू मंसूरी, ग्राम बोलाई, थाना अकोदिया, जिला शाजापुर) को धारा 394 सहपठित धारा 397 भादसं में 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदंड और अभियुक्त राजपाल (पिता- दुल्हे सिंह चौहान, ग्राम नानूखेड़ी, थाना टोंकखुर्द, जिला देवास) को धारा 394 भादसं में 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

यह प्रकरण गंभीर और सनसनीखेज अपराध के रूप में चिन्हित किया गया था।इस मामले में शासन की ओर से कुशल पैरवी श्रीमती अलका राणा, एडीपीओ जिला देवास द्वारा की गई, तथा कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा।


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