हत्या के प्रयास में आरोपी को सजा, अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला


हत्या के प्रयास में आरोपी को सजा, अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला

देवास।प्रभारी जिला लोक अभियोजक श्रीमती जयंती पौराणीक द्वारा बताया गया की थाना कोतवाली जिला देवास में दिनांक 07.02.2022 को रात करीब 11.00 से 12.00 बजे के बीच रोहित ने संजू को फोन लगाया तो संजू ने फोन नहीं उठाया तो रोहित व उसका दोस्त अनिल संजू के घर गये और संजू से बोला की तुने फोन क्यूं नहीं उठाया तो इसी बात पर से संजू नंगी नंगी गालियां देने लगा, रोहित ने गालियां देने से मना किया तो इतने में संजू के पिता तेजाराम मालवीय भी आ गये और वो भी मां बहन की नंगी नंगी गालिया देने लगे और तेजाराम ने भी रोहित को थप्पड़ मारे और उसके दोनों हाथ पकड़ लिये। इतने में संजू में जान से मारने की नियत से रोहित के सिर में एवं बांये आंख पर चाकू से मारा जिससे रोहित के आंख में से खून निकलने लगा फिर तेजाराम नें पास में पड़ी ईट उठाकर रोहित के सिर पर मारी जिससे चोट होकर खून निकलने लगा।

बीच बचाव अनिल ने किया तो संजू ने अनिल के साथ भी गाली गलोच करी और जांन से मारने की धौंस दी फिर शुभम वहां आ गया और रोहित व अनिल को लेकर रोहित के घर गया जहां रोहित ने पुरी घटना अपने भाई रवि को बताई इसके बाद रवि दोनो को लेकर थाना कोतवाली रिपोर्ट करने गया वहां से पुलिस ने रोहित को एमजी अस्पताल भेजा जहां से उसे इंदौर रैफर कर दिया। 

बाद थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 118/2022 धारा 307, 294, 506 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई जिसमे आये तथ्यो के आधार पर धारा 326,34 भादवि का ईजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें प्रकरण में अभियोजन के द्वारा 14 साक्ष करवाये गये। उक्त प्रकरण में माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान उमाशंकर अग्रवाल जिला देवास द्वारा अभियुक्तगण 1. संजू पिता तेजराम तथा 2. तेजराम पिता नगजीराम को धारा 326 भादवि. में 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5000/-, 5000/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 323/34 भादवि. में 1-1 वर्ष का कारावास तथा 500/- 500/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। 

इसी प्रकरण में फरियादी के खिलाफ आरोपीगण ने मार पीट करने के संबंध में थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिस पर से थाना कोतवाली के द्वारा धारा 294,323,506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिसका काउंटर प्रकरण भी इसी न्यायालय में विचाराधिन था। उक्त प्रकरण में भी माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान उमाशंकर अग्रवाल जिला देवास द्वारा आरोपीगण रोहित पिता श्यामलाल तथा अनिल उर्फ नाना को दोषी पाया जिन्हें धारा 323 भादवि. में दोनो आरोपीगण रोहित अनिल उर्फ नाना को 1-1 साल का कारावास तथा 500/-,500/- रूपये का अर्थदण्ड किया गया। 

उक्त प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवीकर्ता प्रभारी जिला लोक अभियोजक श्रीमति जयंती पौराणिक द्वारा सम्पादित की गई एवं कोर्ट मोहरीर आर. 270 रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा ।

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