अवैध संबंधों के चलते चाकू से हमला,आरोपी महिला को 7 साल की सजा
अवैध संबंधों के चलते चाकू से हमला,आरोपी महिला को 7 साल की सजा
देवास।श्रीमती जयंती पौराणिक प्रभारी लोक अभियोजक के द्वारा बताया गया कि थाना औद्य गिक क्षेत्र में दिनांक 29.09.2023 को फरियादी भगवानसिंह पिता भंवरसिंह निवासी-इदु खां कॉलोनी के द्वारा बताया कि मैंने 6 वर्ष पूर्व आरोपिया नेहा से प्रेम-विवाह किया था, जिससे मेरे दो चच्चे है। मैं पिछले 2 साल से देवास में किराए का मकान लेकर रह रहा हूँ और करीब 3 महीने पहले मैने स्वयं का मकान इदु खां कॉलोनी में मेरी पत्नी आरोपिया के कहने पर लिया था और मकान भी आरोपिया के नाम पर है। मकान मुझे प्रापर्टी ब्रोकर रवि वैघ ढांचा भवन देवास ने दिलवाया था, जब से मैंने मकान लिया है, तब से मेरी पत्नी आरोपिया की आरोपी रवि वैघ से दोस्ती हो गई और उसके अवैध संबंध है। मैं डायवरी का काम करता हूँ। अक्सर बाहर रहता हूँ। जब से मुझे जानकारी मिली कि मेरी पत्नी और आरोपी रवि के अवैध संबंध हैं, तब से मेरी पत्नी आरोपिया मुझसे कहती थी कि मैं तुझे छोड़कर आरोपी रवि के साथ रहूंगी, तु दिक्कत देगा तो तुझे मरवा दूंगी, इसी बीच मेरी पत्नी मकान छोड़कर किराए के मकान में रहने चली गई और ईदु खां कॉलोनी में कभी-कभी आना-जाना करती थी। दिनांक 28.09.2023 को जब में घर आया तो मेरा और मेरी पत्नी आरोपिया का आरोपी रवि के संबंधो को लेकर झगड़ा हो गया था। दोपहर तीन साढे तीन बजे मेरी पत्नी आरोपिया ने रवि को फोन किया और बोला कि मेरा पति बहुत दिक्कत दे रहा है, आज इसे मार डालते हैं, तो मैं डर गया और वहाँ से जाने लगा तो मेरी पत्नी आरोपिया ने पास में पड़ा हुआ बाकू उठाया और बोली कि कहाँ जा रहा है, आज तुझे जिंदा नहीं छोडूंगी, ऐसा बोलकर मुझ पर चाकू से दो वार किए जो मेरे पेट में लगे और खून निकलने लगा, में चिल्लाया तो मेरे मकान के उपर के हिस्से में मेरे मामा देवीसिंह और उनका लड़का राजेंद्र थे, वह आए और मैंने 100 डायल को फोन किया फिर मुझे अस्पताल ईलाज के लिए ले गए थे। अस्पताल में मेरे द्वारा पुलिस को घटना की रिपोर्ट की थी। घटना पर थाना औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा अपराध क्रमांक 908/2023, धारा-307, 120-ची भादवि में प्रकरण दर्ज विवेचना में लिया जाकर एवं सम्पूर्ण विवेचना कार्य कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। बाद फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपिया तथा आरोपी रवि वैघ के विरूद्ध धारा-307, 120-बी भादवि में अपराध पंजीबद्ध किया गया। पश्चात् अभियोजन के द्वारा साक्षीगण के कथन कराए गए, जिस पर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र जिला न्यायालय देवास के द्वारा आरोपिया को बारा-307 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपए का अर्थदण्ड किया गया तथा सहआरोपी रवि वैध को धारा-307, 120-दी भादवि में दोषमुक्त किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रभारी लोक अभियोजक जयंती पौराणिक द्वारा सम्पादित की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक क्रमांक 997 भरत माटी का विशेष सहयोग रहा।
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