हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया
हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया
देवास।प्रभारी जिला लोक अभियोजक श्रीमती जयंती पौराणीक द्वारा बताया गया की थाना कोतवाली में दिनांक 05.01.2020 की मध्य रात्री लगभग 12.20 बजे फरियादी देवराम शिंदे ने बताया की उसके पुत्र सावन का विवाद आरोपी शैलेष से 4 जनवरी की रात्री 11.00 बजे हुआ था। और विवाद के बाद सावन अपने घर वापस आ गया था। उसी विवाद को लेकर दूसरे दिन 12.15 बजे आरोपी शैलेष उसके चचेरे भाई शेखर, भारत ने फरियादी के घर आकर गंदी गंदी गालियां दी जब फरियादी के पत्नी के द्वारा गालियां देने से मना किया तो आरोपीगण शैलेष, शेखर एवं भारत ने बोला की उसका लड़का सावन ज्यादा उड रहा है किसी दिन उसको निपटा देंगे। चश्मदीद साक्षी के द्वारा बताया की घटना दिनांक को गजरा गैयर कंपनी से वह अपनी घर की तरफ जा रहा था तब उसने देखा कि सावन के घर के बाहर सोनू भास्कर को आरोपी शैलेष, शैखर एवं भारत तीनो गालियां दे रहे थे और सोनू को थप्पड़ मुक्को से मारने लगे, तभी सामने से अभियुक्त सोनू अहिरवार और प्रिंस दोनो लट्ठ लेकर आये और अभियुक्त सोनू ने मृतक सोनू भास्कर को सिर में मारा तथा अभियुक्त प्रिंस ने भी लग से मृतक को बाई आंख पर मारी जिससे उसको चोट लगी। तब साक्षी मृतक के घर राधांगज गया और उसके माता-पिता को सूचना दी बाद में मृतक को उसके माता-पिता अस्पताल लेकर गये और ईलाज के दौरान मृतक सोनू भास्कर की मृत्यु हो गई। सूचना पर से थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 15/2022 धारा 147, 148, 302, 302(149), 504, 506 भाग-2 भादवि. का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना कर अभियोग पत्र जिला न्यायालय देवास मे प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रकरण में अभियोजन के द्वारा कुल 20 गवाह कराये गये।
उक्त प्रकरण में माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश माननीय उमाशंकर उग्रवाल, द्वितीय अपर सत्र न्यायालय जिला देवास द्वारा अभियुक्त शेखर, भारत और शैलेष को धारा 302 (34) भादवि. में सजा मुकर्रर की गई है। जिसमें धारा 302(34) भादवि. में आजीवन कारावास तथा 5000/- 5000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता प्रभारी जिला लोक अभियोजक श्रीमति जयंती पौराणिक तथा अपर लोक अभियोजक मनोज निगम द्वारा सम्पादित की गई एवं कोर्ट मोर्हरीर आरक्षक 270 रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा ।
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