बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष कारावास


देवास।प्रभारी जिला लोक अभियोजक श्रीमती जयंती पौराणीक द्वारा बताया गया की थाना टोकखुर्द जिला देवास में दिनांक 04.09.2022 को जिला सिहोर में अभियोक्त्री ने उपस्थित होकर प्राथमिकि दर्ज कराई की करीब एक माह से वह उसके पति और उसके बच्चों के साथ देवास जिले में टोकखुर्द रहती थी। अभियोक्त्री के निवास स्थान के बीच वाली मंजील में अभियोक्त्री के परिवार के अलावा अरोपी शाहिद तथा अन्य लोग अलग अलग कमरों मे रहते थे। घटना दिनांक 03.09.2022 को अभियोक्त्री का पति घरेलू सामान लेने के लिये पीथमपुर गया था अभियोक्त्री उसके बच्चो के साथ घर में अकेली थी दोपहर करीब 2.00 बजे के लगभग अभियोक्त्री का पुत्र बालकनी में खेलने निकल गया उसी समय मदरसे में खाना बनाने वाला आरोपी शाहिद अभियोक्त्री के पुत्र को लेकर घूस आया और दरवाजे की चटकनी अंदर से बंद कर दिया और अभियोक्त्री के हाथ बांधकर अभियोक्त्री को जमीन पर पटक दिया और अभियोक्त्री का दुपट्टा उसके मूहं में भर दिया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। अभियोक्त्री ने बडी मुश्किल से उसके मुंह से दुपट्टा हटाते हुए चिल्ला चोट की और उसने शाहिद से कहा कि वह सारी बात उसके पति और वहां के लोगो को बताएगी । अभियोक्त्री ने बहुत जोर जोर से चिल्लाचोट की तो डर के मारे आरोपी शाहिद भागा और जाते-जाते आरोपी ने कहा कि यह बात किसी को बताई तो वह जान से खतम कर देगा। उक्त रिपोर्ट की देहाती नालसी जिला सिहोर में दर्ज कर प्राथमिक जांच के बाद घटना स्थल थाना टोकखुर्द का होने से बाद की सम्पूर्ण विवेचना थाना टोकखुर्द में की गई। जिसमे अपराध क्रमांक 354/2022 धारा 376, 450, 342, 506 भाग -2 भादवि. का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना कर अभियोग पत्र जिला न्यायालय देवास मे प्रस्तुत किया गया । जिसमें प्रकरण में अभियोजन के द्वारा सम्पूर्ण गवाह कराये गये। उक्त प्रकरण में माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर उग्रवाल, जिला देवास द्वारा अभियुक्त शाहिद अली पिता साबीर अली निवासी मदरसा टोकखुर्द जिला देवास को धारा 376 (1) भादवि. में 10 साल का सश्रम कारावास एवं 15000/- रूपये का अर्थदण्ड, धारा 450 भादवि. में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्ड, धारा 342 भादवि. में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये का जुर्माना किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता प्रभारी जिला लोक अभियोजक श्रीमति जयंती पौराणिक तथा अपर लोक अभियोजक मनोज निगम द्वारा सम्पादित की गई एवं कोर्ट मोर्हरीर आरक्षक 270 रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा ।


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