चाकू से हमला करने वाले आरोपी को 4 वर्ष की सजा और 1500 रुपये का अर्थदंड


चाकू से हमला करने वाले आरोपी को 4 वर्ष की सजा और 1500 रुपये का अर्थदंड

देवास।देवास तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार पाटीदार ने एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी दीपक उर्फ बाला को चाकू से जान से मारने की नीयत से हमला करने के आरोप में 4 साल की सजा और 1500 रुपये का अर्थदंड सुनाया। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 13 गवाहों के बयान और 17 दस्तावेजों के आधार पर मजबूत तर्क प्रस्तुत किए थे।

शासकीय अभिभाषक एजीपी मनोज श्रीवास ने प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी देते हुऐ बताया कि पुलिस थाना सिविल लाईन अन्तर्गत दिनांक 21/12/2023 को शाम 7.30 बजे चन्द्रशेखर आजाद नगर मल्टी के समीप आरोपी दीपक उर्फ बाला पिता प्रकाश गोयल निवासी चन्द्रशेखर आजाद नगर मल्टी देवास ने फरियादी राम खंडेलवाल को गालियां देते हुऐ बोला की तु बहुत आगे बढ़ गया है अभियुक्त ने अपनी पेट की जेब से धार धार चाकु निकालकर जान से मारने की नीयत से राम खंडेलवाल को पसलियों में पाँच वार किये आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक 695/2023 धारा 294. 307 भादस की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी आरोपी के विरूद्ध दिनांक 19/2/2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रकरण क 65/2024 पर दर्ज हुआ अभियोजन ने कुल 13 साक्षीयो के कथन न्यायालय में प्रस्तुत किये व 17 दस्तावेज प्रकरण के समर्थन में प्रदर्श करवाये सम्पूर्ण विचारण व न्यायालय में आये साक्ष्य पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को 226 भादस का दोषी पाते हुऐ 4 वर्ष का कठोर कारावास व 1500/अर्थदड की सजा सुनाई आरोपी गिरफतारी दिनांक से ही देवास जिला जेल में निरूद्ध है आरोपी को खुले न्यायालय में सजा सुनाये जाने हेतु जिला जेल से देवास से लाया गया चालान प्रस्तुत करने के एक वर्ष 8 दिन में प्रकरण का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा किया गया प्रकरण में शासन की ओर से सफल अभियोजन का संचालन मनोज श्रीवास शासकीय अभिभाषक एजीपी ने किया कोर्ट मुशी आरती शर्मा का विशेष सहयोग रहा।


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