बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 जुर्माना

 


देवास। तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी हितेश सांसी, पिता महेन्द्र उर्फ गुड्डू सांसी, निवासी ग्राम भीला खेड़ी थाना बरोठा को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अभिभाषक मनोज श्रीवास (AGP) ने बताया कि 10 अप्रैल 2022 को पीड़िता ने मक्सी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि रात 11:30 बजे गर्मी के कारण उसके घर के दरवाजे खुले थे और उसका पति घर पर नहीं था। इस दौरान आरोपी हितेश सांसी ने घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने विरोध किया, लेकिन आरोपी भाग गया।घटना के बाद पीड़िता की सास ने बेटे को फोन पर घटना की जानकारी दी। अगले दिन पीड़िता के पति ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। मक्सी थाना पुलिस ने अपराध संख्या 132/2022 के तहत आरोपी के खिलाफ बलात्कार (धारा 376), घर में घुसने (धारा 450)और धमकी देने (धारा 506) का मामला दर्ज किया।पुलिस ने संपूर्ण अनुसंधान पूरा किया और प्रकरण में 11 साक्षियों के बयान लिए। एफएसएल रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जो आरोपी के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करती है।माननीय न्यायाधीश  राजेन्द्र कुमार पाटीदार ने 27 दिसंबर 2024 को आरोपी को धारा 376(1), 450, और 506 के तहत दोषी ठहराया और उसे 10 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 जुर्माने की सजा सुनाई।प्रकरण में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी शासकीय अभिभाषक मनोज श्रीवास (AGP) ने की और कोर्ट मुंशी यशवंत मंडलोई का विशेष सहयोग रहा।

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