चर्चित हत्याकांड में पांच आरोपी दोषमुक्त, पीड़ित परिवार को मिलेगा मुआवजा


चर्चित हत्याकांड में पांच आरोपी दोषमुक्त, पीड़ित परिवार को मिलेगा मुआवजा


देवास। शहर के मेढ़कीचक निवासी धर्मेन्द्र कुमावत की हत्या के मामले में देवास जिला न्यायालय ने पांच आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने यह निर्णय सुनाया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर हत्या और अपहरण के आरोप साबित करने में असफल रहा। हालांकि न्यायालय ने यह माना कि धर्मेन्द्र की हत्या हुई थी और इसके आधार पर मृतक के परिवार को मध्यप्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मुआवजा देने की सिफारिश की गई।यह मामला 2014 के अक्टूबर माह में धर्मेन्द्र मालवीय की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सामने आया था। दो सप्ताह बाद उनकी लाश रायसेन के जंगलों में मिली थी, जिसमें हत्या की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर 2018 में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था, और तब से इस मामले का ट्रायल चल रहा था।

18 दिसंबर 2024 को आये फैसले में जितेन्द्र, संदीप, रामबाबू, राजा उर्फ राजेश पुरी, और दुर्गा उर्फ दुर्गालाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 364/34, और 302/34 के तहत दोषमुक्त कर दिया गया। इस मामले में अभियुक्त संदीप को आयुध अधिनियम के आरोप से भी बरी किया गया।अभियुक्त पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता मनीष चौबे ने की और उनके सहयोगी राहुल चौहान, राजेश परमार और जितेन्द्र जोशी,दीपक पारस का योगदान रहा।

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