कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला:पत्नी की हत्या कर झूठी कहानी गढ़ने वाले पति को आजीवन कारावास व जुर्माना
कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला:पत्नी की हत्या कर झूठी कहानी गढ़ने वाले पति को आजीवन कारावास व जुर्माना
देवास। पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी की हत्या करने वाले राहुल गलोदिया को प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया।
जिला अपर लोक अभियोजक अधिकारी अशोक चावला द्वारा बताया गया कि 20 नवंबर 2021 का है जब राहुल गलोदिया ने थाना औद्योगिक क्षेत्र में सूचना दी कि उसकी पत्नी लक्ष्मी गलोदिया की मौत हो गई है। राहुल ने बताया कि वह रात को सोने के बाद सुबह 3 बजे उठकर अपनी पत्नी को नहीं पाया और बाद में किचन में जाकर देखा कि उसकी पत्नी की साड़ी से गले में फांसी का फंदा लटका हुआ था। इसके बाद उसने अपनी बेटी सिया से मदद ली और पुलिस को सूचना दी।
हालांकि पुलिस की जांच में पीएम रिपोर्ट के आधार पर यह सामने आया कि लक्ष्मी की मौत फांसी से नहीं, बल्कि गला दबाने और मुंह दबाने के कारण हुई थी। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि राहुल ने झूठी कहानी रचने के लिए अपनी पत्नी को फांसी पर लटकाया था, जबकि उसने खुद गला दबाकर हत्या की थी।जिला अपर लोक अभियोजक अधिकारी अशोक चावला ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी राहुल गलोदिया को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई।कोर्ट मुंशी श्याम अंजना 795 का सहयोग भी इस मामले में महत्वपूर्ण था।
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