धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के आरोप में तीन आरोपियों को पांच साल की सजा व जुर्माना


प्लाट बेचने में की धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा

तीन आरोपियों को पांच साल की सजा व जुर्माना,एक दोषमुक्त

देवास।शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित देवास में श्रीमती बसंती बाई के स्वामित्व वाले सम्यक विहार कालोनी के प्लॉट क्रमांक 38 और 123 के विक्रय में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। आरोपी सुनील चौरसिया ने स्वयं को संस्था का सचिव बताते हुए शाकिर बेग और आत्माराम के साथ मिलकर प्लॉट क्रमांक 38 को प्रशांत मेवाती और प्लॉट क्रमांक 123 को फरियादी अमरीन शेख को बेच दिया। आरोपियों ने विक्रय पंजीयन भी कर दिया था। विक्रय से पहले आत्माराम का फोटो लगाकर दिनेश बैरागी का फर्जी आधार कार्ड तैयार किया गया और आत्माराम को दिनेश बैरागी के रूप में पेश किया। इसके बाद प्रशांत मेवाती और भरत प्रजापति से इंदौर में भूखंड क्रमांक 38 का विक्रय अनुबंध पत्र तैयार किया गया।

फरियादिया बसंती बाई और अमरीन शेख की लिखित शिकायत पर पुलिस थाना शहर कोतवाली ने आरोपी सुनील चौरसिया, शाकिर बेग, आत्माराम अहिरवार और प्रशांत विजयवर्गीय के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत अपराध दर्ज किया और मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया।

आज 5 दिसंबर 2024 को माननीय तृतीय सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पाटीदार के न्यायालय ने आरोपियों को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई। आरोपी सुनील कुमार चौरसिया को धारा 420, 120 बी, 467, 468, 471 के तहत 5 साल की सजा और 5000 रुपये जुर्माना अधिरोपित किया। आरोपी शाकिर बेग और आत्माराम को भी समान धाराओं में 5 साल की सजा और जुर्माना दिया गया।आरोपी प्रशांत विजयवर्गीय को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया गया। ट्रायल के दौरान आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल में थे और आज उन्हें जेल से लाकर खुले न्यायालय में सजा सुनाई गई। इस पूरे प्रकरण में शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक मनोज श्रीवास और कोर्ट मुशी हर्ष चौहान का विशेष सहयोग रहा।

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