8 दिसम्बर को चिकन, मांस, मटन, मछली और होटल प्रतिष्ठान बंद रखने के निर्देश
8 दिसम्बर को चिकन, मांस, मटन, मछली और होटल प्रतिष्ठान बंद रखने के निर्देश
देवास। तरण तारण दिवस के अवसर पर 8 दिसम्बर रविवार को निगम सीमा क्षेत्र मे स्थित समस्त पशु वध ग्रह एवं चिकन, मांस मटन एवं मछली विक्रय की दुकाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठान होटल बंद रखने के निर्देश नगर निगम आयुक्त रजनीश कसेरा के द्वारा निगम के खाद्य निरीक्षक हरेंद्र सिंह ठाकुर को प्रदान किए गए हैं। आयुक्त के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देशों के पालन में शहर के समस्त चिकन मटन व्यापारियों को सूचना पत्र जारी किये जाकर 8 दिसम्बर रविवार को चिकन मटन के प्रतिष्ठान और होटल बंद रखने के निर्देश दिए गए है तथा उन्हें आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। निर्देशों का पालन नहीं करने की दशा में नगर निगम द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 254 की उप धारा (1) में उल्लेखित नियमों के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित की जावेगी।
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