विशेष न्यायालय ने नानूराम को पॉक्सो एक्ट के आरोपों से किया दोषमुक्त
विशेष न्यायालय ने नानूराम को पॉक्सो एक्ट के आरोपों से किया दोषमुक्त
देवास।विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नानूराम मालवीय को पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। आरोपी पर 24 जुलाई 2022 को देवास के थाना औद्योगिक क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें 10 गवाहों को पेश किया गया था। हालांकि न्यायालय ने साक्ष्यों को अपर्याप्त पाया और आरोपी को आरोपों से बरी कर दिया।
न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं कर सका। फैसले के बाद नानूराम मालवीय को मुक्त कर दिया गया और उसकी न्यायिक अभिरक्षा में बिताई अवधि के बारे में प्रमाणपत्र संलग्न किए गए।बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जय राय और श्वेतांक राज शुक्ला ने पैरवी की,सहयोगी दिग्विजयसिंह बिड़वाल का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उक्त फैसले की जानकारी अधिवक्ता जय राय ने दी।
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