देवास कोर्ट का फैसला,तीन लाख के चेक बाउंस प्रकरण में आरोपी को तीन माह की कैद



देवास। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत देवास न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में आरोपी विनय जायसवाल, देवास को दोषी करार देते हुए तीन माह का सश्रम कारावास सुनाया है।परिवादी जितेन्द्र उर्फ जीतु पिता अर्जुनसिंह ठाकुर ने अदालत में मामला दायर किया था कि आरोपी ने 3 लाख रुपये का चेक दिया था, जो खाते में धनराशि न होने से बाउंस हो गया। नोटिस के बाद भी भुगतान न होने पर मामला दर्ज हुआ।अदालत ने आरोपी को कुल 5 लाख रुपये प्रतिकर (चेक राशि पर 9% ब्याज व अन्य व्यय सहित) अदा करने का आदेश दिया है। भुगतान न करने पर अतिरिक्त तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। परिवादी की और से प्रवीण शर्मा एडवोकेट और उनके सहयोगी एडवोकेट ने सफल पैरवी की।



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