चेक बाउंस मामला:आरोपी पर सिद्ध नहीं हो सका आरोप,कोर्ट ने किया दोषमुक्त
चेक बाउंस मामला:आरोपी पर सिद्ध नहीं हो सका आरोप,कोर्ट ने किया दोषमुक्त
देवास।अधिवक्ता नीरज चौधरी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी इम्तियाज शेख पिता आबिद शेख निवासी देवास द्वारा आरोपी हुकुम सिंह पिता ऊँकारलाल चौधरी निवासी ग्राम धनौरा से किसी प्रकार का लेनदेन न होने के बाद भी परिवादी ने आरोपी पर झूठा प्रकरण दर्ज कराकर चेक बाउंस मामले में फसा दिया था। जिसका प्रकरण वर्ष 2016 से देवास न्यायालय में विचाराधीन था। परिवादी इम्तियाज आरोपी हुकुम सिंह से किसी भी प्रकार का रुपए का लेनदेन सिद्ध भी नही कर पाया। परिवादी द्वारा 2016 में केस लगाया गया। विचारण के दौरान आरोपी के अधिवक्ता नीरज चौधरी द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया कि परिवादी यह युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित करने में असफल रहा। मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियांशु पाण्डे ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद आरोपी हुकूमसिंह चौधरी को चेक बाउंस की धारा 138 से दोषमुक्त किया। आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता नीरज चौधरी, लोकेन्द्र सिंह झाला, विजय नागर एवं विक्रम धिंगान ने की।
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