जिला बदर का आदेश तोड़ा,6 माह की जेल
जिला बदर का आदेश तोड़ा,6 माह की जेल
देवास।सहायक निदेशक अभियोजन जिला देवास गोविन्द प्रसाद घाटिया, द्वारा बताया गया कि दिनांक 02.03.2019 को थाना कोतवाली के उपनिरीक्षक अनिल चाकरे को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर धर्मेन्द्र उर्फ रामजाने पिता कैलाशचन्द्र गोंदिया, निवासी-अम्बेडकर नगर, देवास का होकर वर्तमान में शहर में घूम रहा है। मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु मय फोर्स आरक्षक नितिन एवं आरक्षक रजत चौहान व जिला बदर प्रकरण क्रमांक 98/जिला बदर/2018 दिनांक 12.11.2018 के पालन में मय फोर्स रवाना हुए जहॉ धर्मेन्द्र अम्बेडकर नगर देवास में उसके घर के सामने मिला। उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया।
नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम धर्मेन्द्र पिता कैलाशचन्द्र गोंदिया निवासी-अम्बेडकर नगर, देवास का होना बताया। देवास शहर में घूमने के संबंध में पूछने पर उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अभियुक्त को जिला दण्डाधिकारी देवास के प्रकरण क्रमांक 98/जिला बदर/2018 दिनांक 12.11.2018 के अनुसार 06 माह के लिए देवास और आसपास की सीमावर्ती जिले इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा एवं खरगोन की राजस्व सीमा के बाहर किया गया था, उसके पश्चात् भी वह जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर देवास शहर में घूमता पाया गया, जो कि धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 का उल्लंघन पाया जाने से उपस्थित पंचान के समक्ष उसे गिरफ्तार किया गया।
उक्त कार्यवाहीं के आधार पर थाना कोतवाली देवास पर आरोपी धर्मेन्द्र के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायिक मजिस्टेट, प्रथम श्रेणी जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ रामजाने पिता कैलाशचन्द्र गोंदिया, निवासी-अम्बेडकर नगर, देवास को धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 में दोषी पाते हुये 06 माह का कारावास व 500/- रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से रईस शेख एवं श्रीमती प्राची गुप्ता, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी की गई एवं उक्त प्रकरण में प्रधान आरक्षक क्रं. 705 वीरेन्द्र खराडी का विशेष सहयोग रहा।
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