यूरिया की कालाबाजारी पर कसा शिकंजा,दो पर एफआईआर
देवास।जिले के किसानों को उच्च गुणवत्ता व मानक स्तर तथा सही दाम में उर्वरक उपलब्ध कराने एवं उर्वरक की कालाबाजारी व अवैध परिवहन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्दशानुसार जिले में कृषि विभाग द्वारा निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा जिले में अवैध परिवहन एवं कालाबाजारी पर कार्यवाही कर एक सप्ताह में दो एफआईआर दर्ज कराई गई है।
उप संचालक कृषि गोपेश पाठक ने बताया कि जिले सतत् निगरानी रखी जा रही है। उर्वरक की कालाबाजारी, अवैध परिवहन एवं अधिक मूल्य पर उर्वरक बैचने वालो पर आगे भी इसी प्रकार कार्यवाही की जावेगी ।
कृषि विभाग द्वारा 21 जुलाई को मुखबीर की सूचना पर गंधर्वपुरी रोड पर एक आयशर को रोका गया जिसमें 400 बोरी यूरिया नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का होना पाया गया। वाहन चालक असलम अहमद पिता इकबाल अहमद निवासी जुम्मापुरा आष्टा जिला सीहोर से यूरिया के संबंध में दस्तावेज चाहने पर वाहन चालक द्वारा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही करायें गये। संबंधित वाहन चालक असलम अहमद पर थाना सोनकच्छ में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 7 एवं उर्वरक (नियंत्रण ) आदेश 1985 की धारा 5, 7, 8 एवं 35 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
इसी प्रकार 28 जुलाई को पिकअप को रोका गया जिसमें 70 बोरी यूरिया इफको लिमिटेड का होना पाया गया। वाहन चालक हरिराम धनगर पिता डोंगर धनगर निवासी देशावद तहसील कसरावद जिला खरगोन से यूरिया के संबंध में दस्तावेज चाहने पर वाहन चालक द्वारा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही करायें गये। संबंधित वाहन चालक हरिराम धनगर पर थाना भौंरासा में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 एवं उर्वरक ( नियंत्रण ) आदेश 1985 की धारा 5, 7, 8 एवं 35 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
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